UP विधवा पेंशन योजना की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में केंद्र सरकार के सहयोग से की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश की निराश्रित विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रुपये का पेंशन सहायता प्रदान करेगी। इससे विधवा महिलाएं अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत कर सकेंगी। इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से संबंधित जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि बताएंगे। हमारा यह लेख अंत तक पढ़ें और इस योजना का लाभ उठाएं।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना निराश्रित विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की है। इस योजना का लाभ उन विधवा महिलाओं को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है। UP विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 300 रुपये की पेंशन राशि सीधे महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए आवेदिका के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है। इच्छुक विधवा महिलाएं UP विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2025 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके पति का निधन हो गया है और जो किसी आर्थिक सहारे से वंचित हैं। Uttar Pradesh विधवा पेंशन योजना के माध्यम से सरकार इन्हें प्रति माह 300 रुपये की पेंशन देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है।
UP विधवा पेंशन योजना का विवरण
Scheme Name | UP विधवा पेंशन योजना |
Department | सामाजिक कल्याण विभाग |
Launched by | उत्तर प्रदेश सरकार |
Type of Scheme | राज्य सरकार योजना |
Beneficiaries | विधवा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, विकलांग व्यक्ति |
Application Start Date | वर्तमान में उपलब्ध |
Application End Date | कोई अंतिम तिथि नहीं |
Beneficiary List | वर्तमान में उपलब्ध |
Application Mode | ऑनलाइन |
Benefits | मासिक वित्तीय सहायता |
Official Website | http://sspy-up.gov.in |
Helpline Number | 1800 419 0001 |
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2025 के लाभ
- यह योजना बीपीएल धारक और सभी गरीब विधवा महिलाओं के लिए है।
- इसका लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की विधवा महिलाओं को मिलेगा।
- यदि कोई विधवा महिला नौकरी करती है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- यदि वह पहले से कहीं और से पेंशन प्राप्त कर रही हैं, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- विधवा महिलाओं को इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना अनिवार्य है।
- यदि विधवा महिला ने दोबारा विवाह किया है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।
- यदि विधवा महिला के बच्चे balig हैं, तो वह भी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगी।
आवश्यक दस्तावेज़ (पात्रता)
- इस योजना के तहत विधवाओं की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली विधवा महिलाएं उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड, मतदाता पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2025 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकती हैं:
- सर्वप्रथम, आवेदन करने वाली महिलाओं को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद होमपेज पर “ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।

- विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, तहसील, पति का नाम, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड संख्या, जन्म तिथि आदि भरें।

- सभी जानकारी भरने के बाद सब्मिट करें। इस तरह आपका उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2025 के अंतर्गत आवेदन हो जाएगा।
UP विधवा पेंशन आवेदन की स्थिति
- सबसे पहले, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब होमपेज पर आपको तीन विकल्प मिलेंगे।
- वे विकल्प चुनें जिसमें आपने पेंशन के लिए आवेदन किया था।

- जब आप आवश्यक विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो एक पॉप अप विंडो तीन विकल्पों के साथ खुलेगी; “Apply Now”, “Login” और “Application Status”। अब दूसरे विकल्प पर क्लिक करें जिसमें लिखा होगा “एप्लिकेशन स्थिति जांचें”। इसके बाद पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें। आवेदन की स्थिति की जांच के लिए सत्यापित बटन पर क्लिक करें।