UP Varasat Praman Patra Online: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने की आसान प्रक्रिया 2025

UP Varasat Praman Patra – उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए वरासत प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा ऑनलाइन प्रदान की है। अब कोई भी नागरिक अपने घर से ही यूपी वरासत प्रमाण पत्र बना सकता है। यह प्रमाण पत्र आपको संपत्ति या जमीन पर अधिकार प्रमाणित करने में मदद करता है। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि यूपी वरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र क्या है और इसे ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है।

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UP Varasat Praman Patra 2025

यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू किया गया था। वरासत प्रमाण पत्र को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग संपत्ति या जमीन पर अधिकार प्रकट करने के लिए आवश्यक है। इसे राजस्व न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। आप ऑनलाइन आवेदन करके इसे बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका समय और पैसा दोनों की बचत होती है।

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उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार/विरासत प्रमाण पत्र की जानकारी

आर्टिकल का नाम UP Varasat Praman Patra
विभाग राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश
लाभार्थी राज्य के नागरिक
प्रमाण पत्र का नाम विरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
राज्य उत्तर प्रदेश
साल 2025
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://vaad.up.nic.in/

UP Varasat Praman Patra के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • भूमि संबंधित दस्तावेज
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार की फोटो

उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट

UP Varasat Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें और फिर उत्तराधिकारी/वरासत पर क्लिक करें।
उत्तर
  • नए पेज पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें।
  • फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी भेजें पर क्लिक करें।
  • कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉगिन करें।
  • फिर आपको आवेदन प्रपत्र 9 का फॉर्म दिखाई देगा, जो चार भागों में होगा।
  • स्पष्ट जानकारी प्रदान करें और फिर Submit पर क्लिक करें।

UP उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

  • उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ऑनलाइन आवेदन मैन्यू में उत्तराधिकार/वरासत पर क्लिक करें।
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  • उत्तराधिकार/वरासत हेतु आवेदन पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करें पर क्लिक करें।
  • फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
  • भरे हुए फॉर्म को तहसील या राजस्व न्यायालय कार्यालय में जमा करें।

जन सुविधा केंद्र से UP Varasat Praman Patra कैसे प्राप्त करें?

  • नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाएं और आवेदन फॉर्म लें।
  • यदि चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट निकालें।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरकर जन सुविधा केंद्र संचालक को दें।
  • उन्हें जमा रसीद प्रदान की जाएगी।

UP Varasat Praman Patra से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs)

यूपी वरासत प्रमाण पत्र क्या है? UP Varasat Praman Patra एक सरकारी दस्तावेज है जो संपत्ति और भूमि पर अधिकार का प्रमाण है।
यूपी विरासत प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार/विरासत प्रमाण पत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है? आधिकारिक वेबसाइट है: vaad.up.nic.in।
उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए क्या शुल्क है? इस प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा; यह निशुल्क है।