मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2024 – ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण प्रक्रिया व लाभ

Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana – हमारे देश के किसानों की स्थिति आज भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। राजस्थान सरकार द्वारा भी किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार योजनाएं संचालित की जा रही है। ऐसी ही एक योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों के बिजली के बिल में अनुदान प्रदान किया जाता है। आज हम इस लेख के माध्यम से Kisan Mitra Urja Yojana से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।

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Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2024

इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 9 जून को आरंभ किया गया है। Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana के माध्यम से प्रदेश के मीटर्ड किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि प्रतिमाह अधिकतम ₹1000 रुपए एवं प्रतिवर्ष अधिकतम ₹12000 रुपए है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा। बिजली के बिल की 60% राशि अनुपातिक आधार पर प्रतिमाह देय होती है। यह राशि अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह होती है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई से मिलना आरंभ हो जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 1450 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Rajasthan Kisan Mitra Urja Yojana
किसने आरंभ की राजस्थान सरकार
लाभार्थी राजस्थान के कृषि
उद्देश्य बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2023
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
अनुदान राशि अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह एवं ₹12000 प्रति वर्ष

Rajasthan Kisan Mitra Urja Yojana अतिरिक्त अनुदान

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अनुदान ₹1000 प्रति माह का होगा। 1 वर्ष में ₹12000 का अधिकतम अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाएगा।

  • इस योजना को तीनों विद्युत वितरण निगमों में बिलिंग महा मई एवं उसके बाद जारी होने वाले कृषि बिलों पर लागू किया जाएगा।
  • विद्युत विपत्र, विद्युत वितरण निगम द्वारा बजट घोषणा की अनुपालन के आधार पर प्रति दो महा में जारी किया जाएगा।
  • यह अतिरिक्त अनुदान की राशि केवल सामान्य श्रेणी ग्रामीण के मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।
  • यदि चालू बिलिंग माह में बिल जारी करते समय कोई भी पूर्व बकाया राशि नहीं है तो इस स्थिति में विद्युत विपत्र में अनुदान राशि इस परिपत्र के अनुसार समायोजित की जाएगी।
  • अपने विद्युत विपत्रो का भुगतान देय तिथि पर करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाएगा।
  • यदि किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता की पुन भरण राशि ₹1000 से कम है तो इस स्थिति में शेष राशि समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी माह में किया जाएगा।
  • यदि वर्ष के बीच में नया कनेक्शन जारी किया जाता है तो उस स्थिति में अनुदान की वार्षिक सीमा आनुपातिक रूप से देय होगी।
  • प्रतिमाह सभी लाभार्थी कृषकओं की संख्या तथा उनको दिए गए अनुदान की सूचना वित्त विभाग को प्रदान की जाएगी।
  • विद्युत वितरण निगम को इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त अनुदान राशि तथा आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव को शामिल करते हुए वित्त विभाग को सूचना प्रदान करनी होगी। यह सूचना बीएफसी बैठक के माध्यम से प्रदान करनी होगी। जिससे कि वित्त विभाग द्वारा अनुदान राशि का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।
  • लाभार्थी को अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अपने विद्युत खाता संख्या को आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या से लिंक करना होगा।
  • यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत दुरुपयोग किया जाता है या विद्युत की चोरी की जाती है या फिर विद्युत चोरी एवं निगम संपत्ति को नुकसान की दशा में उपभोक्ता को अनुदान राशि उसके दोषमुक्त होने पर या संपूर्ण आरोपित राशि जमा करने के पश्चात अगले बिलिंग माह में प्रदान की जाएगी।

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मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्देश्य

Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों बिजली के बिल पर अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जिससे कि किसान उपभोक्ताओं को अपने बिल का भुगतान करने में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से किसानों को बिजली की बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए यदि किसान का बिल ₹1000 प्रति माह से कम का आता है तो इस स्थिति में बिल की राशि एवं अनुदान राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह एक हजार रूपए और अधिकतम 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा।
इससे प्रतिवर्ष एक हजार 450 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 9, 2021

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Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 9 जून को आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसान उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिससे कि उन्हें बिजली के बिल का भुगतान करने में सहायता प्राप्त होगी।
  • यह अनुदान राशि प्रतिमाह अधिकतम ₹1000 एवं प्रतिवर्ष अधिकतम ₹12000 है।
  • सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा।
  • इस योजना को आरंभ करने की घोषणा वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा की गई थी।
  • बिजली के बिल की 60% राशि अनुपातिक आधार पर प्रति माह देय होगी। जो कि अधिकतम ₹1000 प्रति माह होगी।
  • इस योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ता मई से उठा सकते हैंं।
  • सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1450 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ कृषि द्वारा केवल तभी उठाया जा सकता है जब कृषि के विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया नहीं है।
  • Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपनी आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य होगा।
  • यदि किसान द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अनुदान राशि आगमी बिजली के बिल में देय होगी।
  • यदि कृषि द्वारा बिजली का कम उपयोग किया जाता है और बिल ₹1000 से कम आता है तो इस स्थिति में बिल की राशि एवं अनुदान राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से कृषि उपभोक्ता बिजली की बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता।

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मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की पात्रता

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • केवल राजस्थान के कृषि उपभोक्ता ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैंं।
  • इस योजना का लाभ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता।
  • यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी आधार संख्या आपके खाते से लिंक होनी अनिवार्य है।

Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी विद्युत विभाग में जाना होगा।
  • इसके पश्चात आपको वहां से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र विद्युत विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप Kisan Mitra Urja Yojana के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।