UP Ration Card – भारत के सभी राज्यों में राशन कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल चलाए जाते हैं। इसके माध्यम से राज्य के लोग न केवल राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बल्कि विभिन्न सुविधाओं जैसे फिक्स प्राइस शॉप की जानकारी, आवेदन की स्थिति, और राशन की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा एक पोर्टल संचालित करती है। इस लेख में, हम आपको UP Ration Card के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे, साथ ही राशन कार्ड के लिए आवश्यक पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी देंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और UP Ration Card बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

UP Ration Card 2025
खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड लाभार्थियों के आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं। यदि आप व आपके परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे है, तो आप बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो आप एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड के तहत आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें।
यूपी राशन कार्ड स्टेटस चेक करें
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के बारे में जानकारी
योजना का नाम | UP Ration Card |
विभाग | खाद्य एवं रसद विभाग |
लाभार्थी | राज्य का नागरिक |
उद्देश्य | सब्सिडी दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना |
आवेदन फॉर्म की शुरुआत की तिथि | अभी उपलब्ध है |
आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि | अभी तक घोषित नहीं हुई |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://fcs.up.gov.in |
यूपी राशन कार्ड का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के निवासियों को सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। यह योजना लम्बी लाइनों में खड़े होने, ग्राम पंचायत या नगरपालिका में दौड़ने के झंझट को खत्म करती है। UP Ration Card Food Security Scheme के तहत हर महीने गेहूं, चावल, चीनी आदि जैसे खाद्य पदार्थ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह योजना प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने के लिए है।
UP Ration Card के प्रकार
- एपीएल राशन कार्ड – यह राशन कार्ड उन परिवारों के लिए है जिनका जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर है। एपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने 15 किलो राशन मिलता है।
- बीपीएल राशन कार्ड – यह राशन कार्ड उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने 25 किलो राशन मिलता है, और उनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एएवाय राशन कार्ड – यह राशन कार्ड उन परिवारों के लिए है, जो अत्यंत गरीब हैं। उन्हें प्रति माह 35 किलो राशन दिया जाता है।
Statistics
राशन कार्ड की संख्या की जानकारी देखिए:
- कुल एनएफएसए कार्ड- 34102564
- लाभार्थी- 149963629
- कुल PHH कार्ड- 30007971
- लाभार्थी- 133678317
- कुल AAY कार्ड- 4094593
- लाभार्थी- 16285312
यूपी राशन कार्ड नई लिस्ट में नाम देखें
UP Ration Card की पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए।
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए।
- पता का प्रमाण उपस्थित होना चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड 2025 के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त करें।
- फिर, सभी आवश्यक जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि सही से भरें और सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म जमा करें।
- आवेदन फॉर्म को क्षेत्रीय खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा करें। इस प्रकार आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
UP Ration Card 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- पहले सभी पात्रता मानदंडों की जांच करें और सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करें। सरकार ने राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया को अपडेट किया है।
- UP Ration Card योजना के लिए पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय जन सेवा केंद्र पर जाएं।
- CSC एजेंट के पास सभी दस्तावेज जमा करें, वह आपके लिए आवेदन फॉर्म भर देगा।
- बाद में, आवेदन फॉर्म फूड डिपार्टमेंट के कार्यालय में भेजा जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद, आपका आवेदन स्वीकार होगा।
- आवेदन के बाद आपका नाम UP Ration Card List में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।
बेघर/कचरा उठाने वालों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची को देखें
- पहले खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- हॉम पेज पर बेघर एवं कचरा उठाने वाले नागरिकों से संबंधित दिशा-निर्देश पर क्लिक करें।

- स्क्रीन पर प्रदर्शित PDF में आपके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची मिलेगी।
बेघर एवं कचरा उठाने वालों के लिए UP Ration Card के लिए आवेदन कैसे करें?
- पहले आवश्यक लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर खुलने वाले PDF का प्रिंट निकालें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें जैसे नाम, पिता का नाम, पति का नाम, बैंक खाता विवरण, आधार नंबर आदि।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फिर इस फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करें।
- इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं।
UP Ration Card एनएफएसए पात्रता सूची की जांच कैसे करें?
- जो लोग पहले से UP राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे एनएफएसए पात्रता सूची की जांच एफसीएस यूपी पोर्टल पर कर सकते हैं।
- एफसीएस यूपी के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

- होमपेज पर, “महत्वपूर्ण लिंक (NFSA)” सेक्शन में “एनएफएसए की पात्रता सूची” टैब पर क्लिक करें।
- जिलेवार सभी पात्र राशन कार्ड धारकों की संख्या दिखाई देगी।
- अपना जिले का चयन करें और क्लिक करें।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के राशन कार्ड का विवरण दिखाई देगा।
- संबंधित शहर या ब्लॉक का चयन करें।
- राशन दुकानदारों के नाम देखेंगे।
- राशन कार्ड धारक की सूची दिखेगी।
- रिकॉर्ड सहेजने हेतु जानकारी उपलब्ध होगी।
UP Ration Card सप्लाई चेन प्रबंधन प्रणाली
- सबसे पहले आवेदक को खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- हॉम पेज पर महत्वपूर्ण लिंक में “सप्लाई चेन प्रबंधन प्रणाली” पर क्लिक करें।

- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन के लिए अपनी शाखा, UserType आदि भरें।
PoS से खाद्यान्न वितरण देखना कैसे करें?
- आवेदक को खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- हॉम पेज पर महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचना में “PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण” पर क्लिक करें।
UP Ration Card में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें
देश के सभी राज्य सरकारों ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इच्छुक लाभार्थी राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं या नाम हटाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपके राशन कार्ड पर अधिक सदस्य होने से सरकार की तरफ से अधिक लाभ प्राप्त होगा।
UP Ration Card में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
नवजात शिशु का नाम जोड़ने के लिए
- मौजूदा राशन कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
परिवार की बहु का नाम जोड़ने के लिए
- शादी का प्रमाण पत्र
- पति का मौजूदा राशन कार्ड
- माता-पिता के राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
ऑफलाइन UP Ration Card में नाम कैसे जोड़ें
- आपको खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन में सभी जानकारी भरें और नए सदस्य से संबंधित जानकारी दें।
- फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे विभाग में जमा करें।
- आवेदन के बाद आपको पावती नंबर मिलेगा। सत्यापन के बाद 2 हफ्ते में राशन कार्ड आपका मिलेगा।
UP Ration Card ऑनलाइन नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें
- आपको खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- लॉगिन करें और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने का विकल्प चुनें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आवेदन पूरा होगा।
फेयर प्राइस शॉप ई चालान रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “उचित दर दुकान ई चालान” के लिंक पर क्लिक करें।

- दुकान, क्षेत्र, ब्लॉक आदि की जानकारी भरें और विवरण प्राप्त करें।
UP Ration Card शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “ऑनलाइन शिकायत करें” के लिंक पर क्लिक करें।
- शिकायत दर्ज करें के लिंक पर क्लिक करें।

- फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज करें जैसे जिला, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शिकायत विवरण।
- इसके बाद “विवरण दर्ज करें” के बटन पर क्लिक करें।
शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- शिकायत की वर्तमान स्थिति देखिए लिंक पर क्लिक करें।
- शिकायत संख्या दर्ज करें और दिखाएं बटन पर क्लिक करें।
- शिकायत की स्थिति आपकी स्क्रीन पर होगी।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “मोबाइल ऐप डाउनलोड करें” के लिंक पर क्लिक करें।

- सभी राशन कार्ड से संबंधित ऐप की सूची देखी जाएगी। जिस ऐप को डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करें।
प्रवासी श्रमिकों हेतु UP Ration Card आवेदन पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- फूड एवं सप्लाई डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “डाउनलोड” के लिंक पर क्लिक करें।
- प्रवासी श्रमिकों हेतु राशन कार्ड आवेदन पत्र पर क्लिक करें।
संपर्क जानकारी
- इस लेख के माध्यम से हम UP Ration Card से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर चुके हैं।
- यदि आपकी कोई समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
- हेल्पलाइन नंबर 1967, 14445 और 18001800150 है।