fcs.up.gov.in Ration Card List – Check Uttar Pradesh Ration Card List 2025

fcs.up.gov.in Ration Card List: भारत सरकार राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध कराती है। राशन कार्ड का उपयोग करके नागरिक रियायती दरों पर खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी नागरिकों को राशन कार्ड प्रदान करती है। UP Ration Card List 2025 के माध्यम से लोग उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर पाते हैं। यह राशन कार्ड उन्हीं नागरिकों को दिए जाते हैं जिनका नाम यूपी राशन कार्ड लिस्ट में शामिल है। इस लेख में हम आपको यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2025 में अपने नाम को देखने की प्रक्रिया बताएंगे। इसके साथ ही, हम fcs.up.gov.in पर उपलब्ध अन्य सेवाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। आइए जानते हैं कि आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं।

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fcs.up.gov.in Ration Card List 2025

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष UP Ration Card List ऑनलाइन जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष लोगों के नाम अपडेट किए जाते हैं। इस साल भी विभाग ने उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सूची ऑनलाइन जारी कर दी है। जिन लोगों ने यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची में अपना नाम देख सकते हैं। जो लोग सूची में शामिल हैं, उन्हें गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि रियायती दरों पर मिलेगा।उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना के बारे में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

अब उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अपना नाम खोजने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से उनका समय और धन बचता है, साथ ही प्रणाली में पारदर्शिता भी आती है।

fcs.up.gov.in की पात्रता से संबंधित नए नियम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी राशन कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है या परिवार में एक से अधिक सदस्यों के पास शस्त्र लाइसेंस है, या परिवार की वार्षिक आय ₹300000 (शहरी) से अधिक है (₹200000 ग्रामीण क्षेत्रों में), तो ऐसे परिवारों को पात्र नहीं माना जाएगा। आठ बिंदुओं का पालन करना होगा जिनके अंतर्गत जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, एयर कंडीशनर, या अन्य संपत्तियाँ हैं, उन्हें राशन कार्ड वापस करना होगा। यदि वे अपना राशन कार्ड वापस नहीं करते हैं, तो उन्हें जिला प्रशासन द्वारा वसूली नोटिस भेजा जाएगा।

  • अपात्र नागरिकों को इस संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार वसूली की प्रक्रिया का पालन करना होगा। राशन कार्ड को अपने ब्लॉक कार्यालय या जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
  • वसूली प्रक्रिया में 1 किलो गेहूं के लिए ₹24 और 1 किलो चावल के लिए ₹32 का जुर्माना जोड़ दिया जाएगा, जो अपात्र नागरिकों को तब से भरना होगा जब से उन्होंने राशन लेना शुरू किया है।

UP Ration Card List 2025 के प्रमुख विवरण

योजना का नाम fcs.up.gov.in List
द्वारा लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार
विभाग खाद्य और सुरक्षा विभाग
राशन कार्ड सूची अब उपलब्ध है
लाभार्थी राज्य के सभी गरीब नागरिक
लक्ष्य वर्ग राज्य सरकार योजना
सरकारी वेबसाइट fcs.up.gov.in

fcs.up.gov.in List का उद्देश्य

राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य उन सभी नागरिकों की सूची उपलब्ध कराना है, जो रियायती दरों पर राशन पाने के लिए पात्र हैं। इस प्रक्रिया से समय और धन की बचत होती है और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। सभी नागरिक जिनका नाम यूपी राशन कार्ड सूची में है, वे राशन कार्ड बनवाकर रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर सकते हैं।

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fcs.up.gov.in राशन कार्ड के प्रकार

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है: APL Ration Card, BPL Ration Card, और AAY Ration Card। यहाँ इन कार्डों की जानकारी दी जा रही है:

  • BPL राशन कार्ड: ये उन परिवारों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इनकी वार्षिक आय ₹10000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • APL राशन कार्ड: ये उन परिवारों के लिए हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। इन्हें प्रतिमाह 15 किलो राशन रियायती दर पर मिलता है।
  • AAY राशन कार्ड: ये सबसे गरीब परिवारों के लिए होते हैं, जिनकी आय बहुत कम है। इन्हें प्रतिमाह 35 किलो तक सस्ते दाम पर राशन मिलता है।

BPL नई सूची 2025

fcs.up.gov.in यूपी राशन कार्ड के फायदे

  • राज्य के लोग राशन कार्ड के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
  • राशन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है।
  • गरीब नागरिकों को रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, और अन्य जरूरी चीजें प्राप्त होती हैं।
  • राशन कार्ड का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन के दौरान भी हो सकता है।
  • राशन कार्ड विभिन्न आर्थिक स्थितियों के अनुसार दिए जाते हैं।
  • जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, वे अपने कार्ड का स्टेटस वेबसाइट पर देख सकते हैं।
  • BPL कार्ड धारकों को सरकारी नौकरियों में छूट मिलती है और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

fcs.up.gov.in राशन कार्ड की विशेषताएँ

  • उत्तर प्रदेश के खाद्य और आपूर्ति विभाग हर साल ये लिस्ट जारी करते हैं।
  • इस लिस्ट में सभी लाभार्थियों के नाम हर साल अपडेट किए जाते हैं।
  • जिनके पास राशन कार्ड है, उनका नाम इस लिस्ट में होता है।
  • नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यू.पी. राशन कार्ड लिस्ट देख सकते हैं।
  • अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है।
  • यह ऑनलाइन उपलब्धता समय और धन की बचत करती है।
  • राशन कार्ड धारक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, और चीनी रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं।
  • राज्य सरकार द्वारा तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं: BPL, APL और AAY।

fcs.up.gov.in लिस्ट सांख्यिकी

कुल राशन कार्ड/लाभार्थियों की संख्या 3.62 करोड़/14.97 करोड़
बेनिफिटर्स आधार सीडिंग 14.89 करोड़
गेंहू खरीदने का सीजन 169737
गेंहू वितरण संख्या/किसान 1/00 लाख मीट्रिक टन
फेयर रेट सेलर्स 79456
राशन वितरण 0.70 लाख मीट्रिक टन
गेंहू वितरण केंद्रों की संख्या 3275
गोडाउन की संख्या 577

राशन कार्ड योजना के अंतर्गत खाद्य पदार्थों का मूल्य

  • गेहूं- ₹2 प्रति किलो
  • चावल- ₹3 प्रति किलो
  • चीनी- ₹13.50 प्रति किलो

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • बैंक पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • अध्यक्ष का बिजली का बिल
  • गैस कनेक्शन

UP Ration Card List में संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आपके राशन कार्ड में कोई त्रुटि है, जैसे नाम की गलत स्पेलिंग या पता, तो आप अपने fcs.up.gov.in राशन कार्ड में संशोधन करवा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आवेदन पत्र विभागीय फॉर्म संख्या ‘ख’
  • जिनका नाम जोड़ना है, उन व्यक्तियों का आधार कार्ड की कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र
  • जिन जानकारी में गलती है, उससे संबंधित सरकारी प्रमाण पत्र

यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2025- fcs.up.gov.in

राज्य के जिन लोग अपने परिवार का नाम UP Ration Card List में देखना चाहते हैं, वे निम्नलिखित विधियों का पालन कर सकते हैं:

UP
  • वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर NFSA के विकल्प पर जाएं और NFSA की लाभार्थियों की सूची पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद, एक नई स्क्रीन पर यूपी राशन कार्ड 2025 की विभागीय सूची खुलेगी।
New
  • जिलावार सूची खुलने के बाद, अपने क्षेत्र के जिले पर क्लिक करें।
  • अपने द्वारा चयनित जिले पर क्लिक करने के बाद एक नई सूची खुलकर सामने आएगी।
  • अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार यूपी राशन कार्ड एनएफएसए की पात्रता सूची पर क्लिक करें।
यूपी
  • शहरी और ग्रामीण सूची को चयन करने के बाद, राशन वितरकों की सूची दिखाई देगी; आपको अपने राशन वितरक को चुनना होगा।
  • राशन वितरक का चयन करने के बाद, सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के नामों की सूची सामने आएगी।
यूपी
  • अब आपको UP Ration Card List में अपना नाम खोजना होगा।
  • अगर आपका नाम मिल जाता है, तो आप परिवार के सभी सदस्यों का नाम देखने के लिए उम्मीदवार के नाम पर क्लिक कर सकते हैं।
यूपी
  • इस प्रकार सभी इच्छुक लाभार्थी अपने राशन कार्ड में अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।

fcs.up.gov.in List पात्रता सूची में अपना नाम कैसे खोजें?

  • आप सीधे अपने सभी राशन कार्ड विवरण प्रदान करके नए राशन कार्ड सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
  • सबसे पहले आपको खाद्य विभाग उत्तर प्रदेश fcs.up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपका सामने मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा।
  • इस होम पेज पर आपको NFSA की पात्रता सूची में खोजने का विकल्प दिखाई देगा।
  • क्लिक करने के बाद, आपके सामने अगला पृष्ठ खुल जाएगा। इस पृष्ठ पर आप पात्रता की सूची की जांच राशन कार्ड नंबर या अन्य विवरण से कर सकते हैं।
  • यदि आप राशन कार्ड संख्या के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो वहाँ क्लिक करें और फिर एक फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में आपको राशन कार्ड संख्या और कैप्चा कोड भरकर खोजने के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • यदि आप अन्य विवरण से देखना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करें और फिर फॉर्म खोलेगा।
यूपी
  • इस फॉर्म में, आपको जिला, क्षेत्र, विकास खंड, कार्ड का प्रकार और मुखिया का नाम भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद, आपको खोजने के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद पात्रता की सूची आपके सामने खुल जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अवरुद्ध प्रवासी की fcs.up.gov.in पात्रता सूची

जो प्रवासी लोग रोजगार के कारण दूसरे राज्यों में रह रहे थे और लौटकर उत्तर प्रदेश आए हैं, उनके लिए भी सरकार ने अवसर प्रदान किया है। नीचे दिए गए तरीके का पालन करें।

  • सर्वप्रथम आवेदक को खाद्य आपूर्ति विभाग (fcs.up.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ध्यान से होम पेज पर आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासी की पात्रता सूची का विकल्प दिखाई देगा। इसके उपर क्लिक करें।
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  • विकल्प पर क्लिक करें, फिर आपको जिलों की लिस्ट दिखाई देगी। अपने जिला का चयन करें।
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  • इसके बाद आपको अगला पृष्ठ दिखाई देगा जहां आपको नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की सूची मिलेगी। अगर आप नगरीय क्षेत्र में हैं, तो अपने टाउन का चयन करें।
  • अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो आपको अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
  • अब, ग्राम पंचायत का चयन करें। इसके बाद आप राशन दुकानदारों की सूची देख सकेंगे।
  • अब आप राशन कार्ड के विकल्प में से संख्या पर क्लिक करें। इसमें प्रवासी पात्रता सूची देख सकेंगे।

राशन वितरण हेतु राशन कार्ड धारकों की सूची के लिए प्रक्रिया

  • फिर, सबसे पहले आपको fcs.up.gov.in कार्यालय वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर राशन वितरण हेतु राशन कार्ड धारकों की सूची के विकल्प पर क्लिक करें।
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  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पृष्ठ खुल जाएगा। इस पृष्ठ पर आपका जिला, क्षेत्र, दुकान संख्या, वित्तीय वर्ष आदि की जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारीें भरने के बाद, देखने के बटन पर क्लिक करें। फिर आप राशन वितरण की सूची आसानी से देख सकते हैं।

TPDS के अंतर्गत बने BPL/अन्त्योदय कार्ड खोजें

  • अब आपको fcs.up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने होम पृष्ठ खुला होगा।
  • इस होम पेज पर BPL/अन्त्योदय कार्ड खोजें का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर TPDS के अंतर्गत बने BPL/अन्त्योदय कार्ड खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
UP
  • क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म भरा मिलेगा। इसमें सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, खोजें के बटन पर क्लिक करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान के आवंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया

  • सरकारी वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं।
  • फिर होम पेज पर उचित दर दुकान के आवंटन हेतु आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब एक पृष्ठ खुला, जिसमें आपको जिले का चयन करना होगा।
  • जिले का चयन करते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही भरनी होगी।
  • इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।
  • अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान के लिए आवेदन कर पाएंगे।

ई चालान प्रिंट करने की प्रक्रिया

  • पहले आपको खाद एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • फिर होम पेज पर उचित दर दुकान ई चालान प्रिंट के लिंक पर क्लिक करें।
UP
  • अब पृष्ठ पर अपने जिले, क्षेत्र का चयन करें और देखें के बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आपको उचित दर दुकान ई चालान प्रिंट करके डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।
  • अब आप इसका प्रिंट ले सकते हैं।

अतिरिक्त ई चालान प्रिंट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले खाद एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • फिर होम पेज क खुल जाए।
  • होम पेज पर उचित दर दुकान ई चालान (अतिरिक्त) प्रिंट के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपको सही जानकारी भरनी होगी और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर ई चालान डाउनलोड होगा।
  • अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं।

उचित दर दुकानों का व्यवस्थापन

  • हमें खाद एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज पर उचित दर दुकानों का व्यवस्थापन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने जनपद का चयन करना होगा।
  • जब आप अपने जनपद का चयन करेंगे, तो उचित दर दुकानों का व्यवस्थापन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा।

खाद्यान्न आवंटन, वितरण एवं अवशेष रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • अब आपको खाद एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • फिर होम पेज पर खाद्यान्न आवंटन, वितरण एवं अवशेष रिपोर्ट के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपको जिला वार रिपोर्ट मिलेगी।
  • आपको गांव वार महीने और साल का चयन करना होगा।
  • उसके बाद आपको दिखाने के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपने जिला का चयन करना होगा।
  • आवश्यक जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी।

गोदाम विवरण देखने की प्रक्रिया

  • खाद एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब होम पेज पर गोदाम विवरण के लिंक पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने गोदाम का विवरण खुलकर आएगा।
  • आप इस सूची को डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं।

फीडबैक देने की प्रक्रिया

  • खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब होम पेज पर प्रतिपुष्टि (सुझाव) का लिंक पर क्लिक करें।
  • अब एक नया पृष्ठ खुलेगा, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता और सुझाव दर्ज करना होगा।
  • फिर सुझाव भेजें वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • जो लाभार्थी अपनी शिकायते दर्ज करना चाहते हैं, वे खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद शिकायत दर्ज करें वाला विकल्प चुनें।
  • अब जो फॉर्म आएगा, उसमें आपको सभी जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारी डालने के बाद आप इसे सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं।

शिकायत की वर्तमान स्थिति कैसे जांचें?

  • सर्वप्रथम आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको वहां शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें वाला विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपको कुछ जानकारी भरनी होगी, जैसे शिकायत संख्या।
  • फिर प्रदर्शित करें वाले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप शिकायत की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर

राज्य सरकार ने राशन कार्ड लिस्ट और राशन से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

  • 18001800150 और 1967