एमपी सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की, पीड़ित को मिलेगा 10 लाख तक का मुआवजा

Mob Lynching Victim Compensation Scheme – मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को राहत देने के लिए एक नई योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। जिसका नाम मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना है। इस योजना के माध्यम से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों या उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। ताकि वह संकट की घड़ी में वित्तीय सहायता प्राप्त कर पीड़ित अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।

अगर आप भी मध्य प्रदेश के नागरिक है और मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Mob Lynching Victim Compensation Scheme 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना क्या है? इस योजना के तहत मुआवजा राशि क्या होगी? योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि। तो आईए विस्तार से जानते हैं मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के बारे में।

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Mob Lynching Victim Compensation Scheme 2024

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 9 सितंबर 2024को मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को शुरू करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना को शुरू करने का निर्णय भोपाल में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन, अभिरुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता के आधार पर हानि पहुंचने या अन्य ऐसे आधार या चोट पहुंचने पर सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि मॉब लिंचिंग के पीड़ित और उनके आश्रितों को पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना के लागू करने के फैसले के लिए सरकार द्वारा निर्देशों का पालन करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। Mob Lynching के शिकार लोगों एवं उनके परिजनों को इस योजना के तहत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को मुआवजा राशि प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है ताकि वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके।

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मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम Mob Lynching Victim Compensation Scheme
शुरू की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
लाभार्थी राज्य मॉब लिंचिंग से पीड़ित लोग
उद्देश्य पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना
राज्य मध्य प्रदेश
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी

MP Mob Lynching Pidit Muawza Yojana का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों और उनके परिजनों को मुआवजा प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। जिससे संकट की घड़ी में उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। और मुआवजा राशि प्राप्त कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित या उसके परिवार में से कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है।

मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिलने वाला मुआवजा विवरण

Mob Lynching Victim Compensation Scheme 2024 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके परिजनों को हानि पहुंचने पर मुआवजा राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि Mob Lynching से पीड़ित अलग-अलग मामलों में अलग-अलग मुआवजा राशि का लाभ दिया जाएगा। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

  • यदि मॉब लिंचिग से किसी व्यक्ति के जीवन की हानि होती है तो पीड़ित के परिजनों को सरकार द्वारा न्यूनतम 5 लाख रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि का मुआवजा दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में पीड़ित को अधिकतम 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी।
  • दुष्कर्म के मामलों में इस योजना के अंतर्गत पीड़ित को अधिकतम 7 लाख रुपए का प्रतिकर दिया जाएगा।
  • अगर मॉब लिंचिंग के कारण शरीर के किसी अंग की हानि से स्थायी निशक्ता होती है तो ऐसे पीड़ित को सरकार द्वारा 2 से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो। उन पीड़ितों को सरकार 1 से 2 लाख रुपए का प्रतिकर देगी।
  • जलने से पीड़ित लोगों को इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
  • मॉब लिंचिंग के मामलों में एसिड हमले से पीड़ित को सरकार 3 लाख से 8 लख रुपए तक का प्रतिकर देगी।

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MP Mob Lynching Victim Compensation Scheme 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में Mob Lynching के पीड़ितों और उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।
  • सरकार द्वारा हिंसा के किसी भी कार्य या कृत्यों के मामलों में चोट या मृत्यु होने पर इस योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों और उनके परिजनों को अलग-अलग मुआवजा राशि दी जाएगी। जो कि उनकी हानि के आधार पर प्रदान की जाएगी।
  • मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • मुआवजा राशि का लाभ प्राप्त कर पीड़ित का इलाज करने में सहायता मिल सकेगी।
  • जीवन की हानि होने पर पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा राशि के माध्यम से वित्तीय सहायता का लाभ मिल सकेगा। जिससे वह अपना भरण पोषण कर सकेंगे।
  • यह योजना Mob Lynching के पीड़ितों को पुनर्वास करने में सहायता प्रदान करेगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पीड़ितों को इस योजना का लाभ मिल सके।
  • अब पीड़ित लोग मुआवजा राशि का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित या उसके परिवार में से कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है।

मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के लिए पात्रता

  • Mob Lynching Victim Compensation Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • यदि किसी के शरीर के किसी अंग की हानि हुई है जिससे उसे स्थायी निशक्ता हो गई है तो वह भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
  • जीवन की हानि होने पर पीड़ित का परिवार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
  • सामूहिक दुष्कर्म से पीड़ित इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो वह भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • ऐसे लोग भी इस योजना के लिए पात्र होंगे जो जलने से पीड़ित हुए हैं।
  • एसिड हमले से पीड़ित लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैंं।
  • मॉब लिंचिंग से पीड़ित सभी आय, जाति वर्ग के नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

Mob Lynching Victim Compensation Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पीड़ित का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • स्वास्थ्य संबंधित दस्तावेज
  • पीड़ित की चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट
  • FIR की फोटो कॉपी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

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मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2024के तहत आवेदन कैसे करें?

राज्य के जो भी इच्छुक उम्मीदवार Mob Lynching Victim Compensation Scheme के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि फिलहाल अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई हैं। जल्द ही योजना को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। योजना के लागू होने पर ही सरकार द्वारा आवेदन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। तभी हम आपको आवेदन के बारे में जानकारी दे पाएंगे कि आप किस प्रकार मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैंं। इसलिए अभी आपको इस योजना के लागू होने का इंतजार करना होगा।

Mob Lynching Victim Compensation Scheme 2024 FAQs

मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। MP Mob Lynching Victim Compensation Scheme को शुरू करने की कब और किसने स्वीकृति दी? MP Mob Lynching Victim Compensation Scheme को शुरू करने की स्वीकृति 9 सितंबर 2024को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ किसे मिलेगा? मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों एवं उनके परिजनों को मिलेगा। Mob Lynching Victim Compensation Scheme का उद्देश्य क्या है? मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मॉब लिंचिग के पीड़ित लोगों उनके परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान कर होने वाली वित्तीय समस्याओं में सहायता प्रदान करना है। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना जीवन यापन कर सके।