(रजिस्ट्रेशन) हरियाणा श्रमिक विभाग योजना – 2025 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

हरियाणा श्रमिक विभाग योजना – भारत सरकार श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार ने भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं ताकि श्रमिकों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सके। इस लेख में हम हरियाणा श्रमिक विभाग योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे कि योजना के फायदे, उद्देश्य, सुविधाएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया। यदि आप हरियाणा श्रमिक विभाग योजना से जुड़ी सारी जानकारी जानना चाहते हैं, तो कृपया लेख को अंत तक पढ़ें।

हरियाणा श्रमिक विभाग योजना

हरियाणा श्रमिक विभाग योजना 2025

हरियाणा श्रमिक विभाग योजना का उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार, शिक्षा, मातृत्व लाभ, और विधवा पेंशन जैसी सहायता प्रदान की जाती है। योजना के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी योग्य श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है।

प्रशासनिक सरलता के चलते श्रमिकों को किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सभी श्रमिक हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत होती है।

हरियाणा श्रमिक विभाग योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का मुख्य लक्ष्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए हरियाणा श्रमिक विभाग योजना के तहत कई योजनाएं संचालित की जाती हैं ताकि श्रमिक उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लाभ उठा सकें।

हरियाणा श्रमिक विभाग योजना की जानकारी

योजना का नाम हरियाणा श्रमिक विभाग योजना
प्रारंभकर्ता हरियाणा सरकार
लाभार्थी हरियाणा के श्रमिक
उद्देश्य सभी श्रमिकों के लिए योजनाओं का लाभ
आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/
साल 2025

हरियाणा श्रमिक विभाग योजना के फायदे और विशेषताएं

  • हरियाणा के श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं।
  • श्रमिकों को आर्थिक सहायता और अवसर प्रदान करना, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार हो।
  • हरियाणा श्रमिक विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन।
  • पात्र श्रमिकों को सहूलियत से योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करने की सुविधा।
  • सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाता है।

हरियाणा श्रमिक विभाग योजनाओं की पात्रता

योजना का नाम फायदा पात्रता
बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता ₹50,000 खातेदार को कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक।
कन्यादान योजना ₹51,000 कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
शिक्षा के लिए मदद ₹8,000 पंजीकरण की अवधि कम से कम 1 वर्ष हो।
पेशेवर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता ₹20,000 खातेदार की नियमित सदस्यता 1 वर्ष होनी चाहिए।
कामकाजी बच्चों के लिए सहायता ₹21,000 खातेदार की नियमित सदस्यता 1 वर्ष होनी चाहिए।
विधवा पेंशन ₹2,000 विधवा का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
बिजली और चिकित्सा सहायता ₹100,000 खातेदार की नियमित सदस्यता 1 वर्ष होनी चाहिए।
मकान निर्माण के लिए ऋण ₹200,000 कम से कम 5 वर्ष की सदस्यता आवश्यक है।
मृत्यु सहारा ₹200,000 मृतक का पंजीकरण होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर योजना का चयन करें।
  • “अप्लाई” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप आवेदन कर सकेंगे।

संपर्क जानकारी

  • हेड ऑफिस: 0172-2701373
  • ALC हेड ऑफिस: 0172-2971059
  • IT सेल: 0172-2971057
  • ALC NCR: 0124-2322148
  • हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड: 0172-2560226
  • टोल-फ्री नंबर: 1800-180-4818
  • कार्यालय का पता: Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112
  • SARAL हेल्पलाइन: 1800-200-0023
  • HBOCW बोर्ड के लिए टोल फ्री नंबर: 1800-180-2129
  • HBOCW बोर्ड: 0172-2575300