चंडीगढ़ परवरिश योजना अनाथ बच्चों को दे रही आर्थिक सहायता, आवेदन प्रक्रिया जाने

Chandigarh Parvarish Yojana – देश के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में Covid-19 मे अनाथ हुए बच्चों के जीवन को संवारने के लिए चंडीगढ़ परवरिश योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से विशेषकर कोरोनावायरस संक्रमण से संक्रमित बच्चों और अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन्हें कई ओर प्रकार के लाभ जैसे-निशुल्क स्कूली शिक्षा, भरण पोषण की सामग्री, रहन सहन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, स्नातक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज हम आपको अपने इस लेख में Chandigarh Parvarish Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे-उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख को को अंत तक जरूर पढ़ें।

Chandigarh

Chandigarh Parvarish Yojana –चंडीगढ़ परवरिश योजना

चंडीगढ़ सरकार ने ‌अपने प्रदेश में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए गरीब बच्चों के हित में चंडीगढ़ परवरिश योजना को नियोजित किया है। यह योजना पात्र अनाथ बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा सुविधा से लेकर भरण पोषण तक की सुविधा मुहैया करवाती है। साथ ही सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र बच्चे के नाम पर 3 लाख रुपए का Fixed Deposit किया जाता है। जो उन्हें 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दिया जाएगा।

इसके अलावा जिन कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पास रहने के लिए जगह नहीं है उन्हें विभिन्न संस्थाओं में रहने के लिए भर्ती‌ भी करवाया जाता है। यानी यह योजना एक तरह से कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की परवरिश करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं पालन पोषण में आने वाले सभी खर्च प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा उठाएं जाते हैं। Chandigarh Parvarish Yojana के तहत आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होता है और आवेदन को स्वीकृति एसडीओ के माध्यम से दी जाती है।

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Chandigarh Parvarish Yojana Highlight

योजना का नाम चंडीगढ़ परवरिश योजना
शुरू की गई चंडीगढ़ सरकार द्वारा
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग चंडीगढ़
लाभार्थी कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे
उद्देश्य अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाना।
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से
अधिकारिक वेबसाइट https://chdsw.gov.in/

चंडीगढ़ परवरिश योजना के तहत अबतक 270 अनाथ बच्चे हुए वेरीफाई

इस योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो देने वाले 270 बच्चे वेरीफाई हुए हैं। जिनका विभाग के द्वारा लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। इन बच्चों में से 12 बच्चे पूरी तरह से अनाथ है जबकि 154 बच्चे ऐसे हैं जिनके मां या पिता में से किसी एक की कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। इन बच्चों को चंडीगढ़ परवरिश योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन के सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा 154 बच्चों को 53 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।‌ जल्द ही डिप्लोमा और डिग्री की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए भी धनराशि जारी की जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए ‌।

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चंडीगढ़ परवरिश योजना का उद्देश्य

Parvarish Yojana Chandigarh का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता दोनों को या किसी एक को गंवा चुके अनाथ बच्चों की परवरिश करना है। जिसके लिए सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, रहन सहन, चिकित्सा सुविधा, बीमा सुविधा और मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता दी जा रही है। यह योजना अनाथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करेगी जिससे उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। चंडीगढ़ परवरिश योजना का सुचारू रूप से संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। चंडीगढ़ सरकार की इस योजना को शुरू करने की अद्भुत पहल प्रदेश के हजारों अनाथ बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रही हैं और उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह जीवन यापन करने का हक प्रदान कर रही है।

Chandigarh Parvarish Yojana के तहत शामिल बच्चों की कैटेगरी

इस योजना में आवेदक अनाथ बच्चों को चार कैटेगरी/श्रेणियों में बांटा गया है। जिनके आधार पर उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। यह चारों कैटेगरी निम्नलिखित इस प्रकार है।

पहली कैटेगरी- वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता में से किसी एक को गंवा दिया है और जीवित माता-पिता ने बच्चों को सरेंडर कर दिया है।

  • पात्रता- आवेदक चंडीगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास बर्थ प्रूफ नहीं है अधिनियम 2015 अनुसार उन बच्चों की उम्र निर्धारित होनी चाहिए। वह बच्चे जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निवासी नहीं है उन्हें किशोर न्याय के अनुसार मूल राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा।
  • वित्तीय लाभ- इस योजना के तहत 60 दिन के अंदर ही बच्चों के नाम पर ₹300000 की सवधि जमा की जाएगी। जिसकी राशि उन्हें 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दी जाएगी। अगर बच्चों को परिवार आधारित देखभाल के लिए रखा जाता है तो यह राशि नहीं दी जाएगी और उसके गोपनीयता की रक्षा के लिए विभाग के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • शैक्षिक लाभ- बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत शैक्षिक संस्थानों और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग चंडीगढ़ बच्चे की शैक्षिक और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने का खर्च वहन करेगी।

दूसरी कैटेगरी- कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और अब विस्तारित परिवार या अभिभावकों (रिश्तेदारों) के पास रह रहे हैं।

  • पात्रता- आवेदक को चंडीगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। माता-पिता की दोनों की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई हो।
  • वित्तीय लाभ -इस योजना के तहत पात्र बच्चों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹5000 प्रदान किए जाएंगे। यदि बच्चा 18 साल का हो गया है और वह बेरोजगार है तो ऐसी स्थिति में उनकी आयु को 21 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यानी ₹5000 की वित्तीय सहायता का लाभ 21 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा।
  • शैक्षिक लाभ- बच्चे को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा करने के लिए पात्र बच्चे को ₹25000 दिए जाएंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए बच्चों को ₹50000 तक दिए जाएंगे। मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यवसायिक डिग्री प्राप्त करने के लिए ₹100000 तक दिए जाएंगे।

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तीसरी कैटेगरी- प्रदेश के वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक का देहांत कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान हो गया है और अब वह अपने जीवित माता या पिता के साथ विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।

  • पात्रता- उम्मीदवार को चंडीगढ़ का स्थाई निवासी होने चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए।
  • वित्तीय लाभ -इस योजना के तहत पात्र बच्चों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹2500 प्रदान किए जाएंगे। यदि बच्चा 18 साल का हो गया है और वह बेरोजगार है तो ऐसी स्थिति में उनकी आयु 21 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यानी उसे ₹2500 की वित्तीय सहायता का लाभ 21 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा।
  • शैक्षिक लाभ- बच्चे को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा करने के लिए पात्र बच्चे को ₹25000 दिए जाएंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए बच्चों को ₹50000 तक दिए जाएंगे। मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यवसायिक डिग्री प्राप्त करने के लिए ₹100000 तक दिए जाएंगे।

चौथी कैटेगरी- वह बच्चे जो खुद को भी पॉजिटिव है।

  • पात्रता- यह योजना चंडीगढ़ के निवासियों के लिए केवल निवास प्रमाण पत्र के रूप में माता-पिता की आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/बिजली बिल जमा करने के अधीन है। पात्र बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए। अगर बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उस बच्चे की आयु का निर्धारण आयु किशोरी न्याय अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा। आवेदक बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(14) के अनुसार “देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे”की श्रेणी में आना चाहिए।
  • वित्तीय लाभ- इस योजना की अधिसूचना के पूर्व के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मूल्यांकन को सिफारिश के बाद बाल कल्याण समिति के अनुमोदन के अधीन डीपीसीयू द्वारा 10 दिन के भीतर वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता पात्र बच्चे को हर 3 महीने के पोषण के लिए ₹2500 की दी जाएगी।

Chandigarh Parvarish Yojana का लाभ

  • इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा जो Covid-19 के कारण अनाथ हो गए हैं।
  • चंडीगढ़ परवरिश योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों के शिक्षा, चिकित्सा, और लालन पोषण संबंधी सभी खर्चे उठाए जाएंगे। यह खर्चे प्रशासन के समाज कार्यालय विभाग द्वारा उठाए जाएंगे।
  • सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र बच्चों के नाम ₹300000 की फिक्स डिपॉजिट एफडी भी करवाई जाएगी। जो उन्हें 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद दी जाएगी।
  • पात्र अनाथ बच्चों को इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
  • इसके अलावा 18 वर्ष की आयु के बाद डिप्लोमा कोर्स या ग्रेजुएशन या व्यवसायिक डिग्री करने पर उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ बच्चों को प्राप्त करने के लिए 6 साल से 18 साल के बीच का होनी चाहिए।
  • Chhattisgarh Parvarish Yojana तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया रखी गई है। आवेदक के आवेदन को स्वीकृति एसडीओ के द्वारा दी जाएगी।
  • इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर या सीडीपीओ कार्यालय में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैंं।
  • यह योजना राज्य के Covid-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की परवरिश करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।

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परवरिश योजना चंडीगढ़ के तहत पात्रता

  • आवेदक चंडीगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
  • वही बच्चे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं जिनके माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है
  • गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले (बीपीएल कार्ड धारक) बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो खुद कोरोनावायरस के शिकार है या एड्स व कुष्ठ बीमारी से ग्रस्त है।
  • एड्स रोग से ग्रस्त बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा चाहे उनका परिवार बीपीएल कार्डधारक हो या ना हो।
  • एड्स व कुष्ठ रोग के चलते 40% तक की विकलांगता के शिकार माता पिता के बच्चे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
  • इसके अलावा बेसहारा/अनाथ बच्चे जो अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Chandigarh Parvarish Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास चंडीगढ़ प्रशासन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
Chandigarh
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको लाभार्थी कार्नर में आवेदन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसे आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है।
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को भरकर सभी आवेदन दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी आंगनबाड़ी में जाकर जमा करना है। आप यह फॉर्म सीडीपीओ कार्यालय में भी जमा कर सकते हैंं।
  • इस तरह से आप चंडीगढ़ परवरिश योजना के तहत आवेदन कर सकते हैंं।