मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2025 – हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक और सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली शगुन राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। अब पिछड़े वर्ग के परिवारों को बेटी की शादी के मौके पर कन्यादान के रूप में ₹51,000 की सहायता राशि दी जाएगी। पहले यह राशि ₹41,000 थी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यह राशि “कन्यादान” के रूप में दी जाती है ताकि बेटी को सम्मान मिले और उसकी शादी गरिमा के साथ हो सके। सभी लाभार्थियों को शादी की तारीख से कम से कम 1 माह पहले हरियाणा सामाजिक कल्याण योजना का फॉर्म भरना जरूरी है।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2025 सम्पूर्ण जानकारी
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | गरीब परिवारों की बेटियाँ, महिला खिलाड़ी, दिव्यांग जोड़े |
आयु सीमा | 18 वर्ष या उससे अधिक |
वित्तीय सहायता | पिछड़ा वर्ग (OBC) – ₹51,000 कन्यादान के रूप में अनुसूचित जाति (SC) / BPL – ₹71,000 (कुछ मामलों में) विधवा महिलाओं की पुनर्विवाह – ₹71,000 |
पात्र वर्ग | पिछड़ा वर्ग, बीपीएल परिवार, खिलाड़ी, दिव्यांग |
शर्तें | लड़की की शादी के लिए शादी से कम से कम 1 माह पहले आवेदन आवश्यक |
शादी के बाद आवेदन | शादी के 6 महीने के भीतर ही मान्य |
राशि प्राप्त करने का माध्यम | सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (SARAL पोर्टल) / सामाजिक कल्याण कार्यालय |
आधिकारिक वेबसाइट | shaadi.haryana.gov.in |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है
चरण 1: सबसे पहले shaadi.haryana.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: मुख्य पेज पर आपको “Account” में “Register” का लिंक नजर आएगा।

चरण 3: इस लिंक पर लिक करने के बाद आपको अपना मोबाईल नंबर, ईमेल ID और अपना नया पासवर्ड दर्ज करना होगा

चरण 4: अब आपके मोबाईल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आप दर्ज करके आपका रेजिस्ट्रैशन हो जाएगा।
चरण 5: फिर आपको “Login” करके आपको दूल्हा और दुल्हन की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करके “Marriage Registration” करना होगा।
चरण 6: इसके बाद आपको योजना के तहत अपनी वर्ग का चयन करके आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के योग्यता मापदंड
- हरियाणा का स्थायी निवासी हो
- बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को
- वार्षिक पारिवारिक आय सरकारी तय सीमा से कम हो
- परिवार बीपीएल, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, या दिव्यांग श्रेणी से हो
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि:
अब इस योजना का लाभ निम्नलिखित को मिलेगा:
- पिछड़ा वर्ग (OBC) के वे परिवार जिनकी बेटियों की शादी हो रही है
- किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ी, जिन्हें उनकी खुद की शादी पर सहायता दी जाएगी
- दिव्यांग जोड़े, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो
लाभार्थी वर्ग | पहले की राशि | अब की राशि (2025) |
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पिछड़ा वर्ग (OBC) | ₹41,000 | ₹51,000 |
अनुसूचित जाति (SC) / बीपीएल | ₹51,000 | ₹71,000 (कुछ मामलों में) |
विधवा महिलाओं की पुनर्विवाह | ₹51,000 | ₹71,000 |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- बैंक खाता विवरण (दुल्हन के नाम पर)
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- बेटी की जन्मतिथि प्रमाण
- शादी का निमंत्रण पत्र या रजिस्ट्रेशन
Helpline Number
Helpline: 0172-4880-500 *9:00 AM – 6:00 PM (Monday to Saturday)
FAQs
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
यह हरियाणा सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत गरीब, पिछड़े वर्ग, महिला खिलाड़ी और दिव्यांग जोड़ों को बेटी की शादी पर ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
हरियाणा राज्य के वे निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, महिला खिलाड़ी हैं या दिव्यांग जोड़े हैं, वे इस योजना के पात्र हैं।
क्या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, लेकिन शादी के 6 महीने के भीतर ही आवेदन मान्य होगा। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जाएगी।
क्या यह योजना सभी जातियों के लिए है?
यह योजना विशेष रूप से बीपीएल, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, महिला खिलाड़ी और दिव्यांग जोड़ों के लिए है।
राशि कैसे मिलेगी?
स्वीकृति के बाद राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
आवेदन कब करना चाहिए?
आवेदन शादी की तारीख से कम से कम 1 माह पहले किया जाना चाहिए, ताकि सहायता राशि समय पर मिल सके।
यदि कोई जानकारी गलत हो गई हो तो क्या करें?
आप स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय या अंत्योदय सरल केंद्र से संपर्क करें और फॉर्म में सुधार के लिए अनुरोध करें।