MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का कार्यान्वयन किया है। यह योजना उन नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक सहायता का उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनका कमाने वाला सदस्य किसी कारणवश, जैसे दुर्घटना या अन्य कारणों से, निधन हो जाता है। ऐसे परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20,000 से 40,000 रुपये की सहायता राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है।
इस लेख में हम आपको Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2025 से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन करने की प्रक्रिया शामिल हैं।

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2025
मध्य प्रदेश सरकार ने उन परिवारों के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना MP 2025 शुरू की है, जिनके कमाने वाले सदस्य का निधन हो चुका है। जब परिवार के मुखिया का निधन होता है, तो उनके पारिवारिक सदस्यों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार 20,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। यह आर्थिक सहायता गरीब परिवारों को एकमुश्त लाभ के रूप में दी जाती है और यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू की गई है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य मृतक के परिवार को भरण-पोषण के लिए सहायता प्रदान करना है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश का विवरण
योजना का नाम | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana |
प्रारंभिक वर्ष | भारत सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं प्रावधान विभाग, मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के गरीब नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ राशि | 20,000 रुपये |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjustice.mp.gov.in/ |
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया है। यदि परिवार में कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है, तो ऐसे परिवारों को भविष्य में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लाभ एवं विशेषताएं
- यह योजना राज्य के गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ बीपीएल वर्ग के उन परिवारों को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- यह योजना मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता की सुविधा देती है।
- उपायुक्त परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- मृतक परिवार के सभी सदस्यों को लाभ दिया जाएगा, चाहे व्यक्ती पुरुष हो या महिला।
- परिवार को मृतक के निधन के 30 दिन के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- राशि 45 दिनों के भीतर मृतक परिवार के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- 18 से 60 वर्ष के बीच मृतक व्यक्ति के परिवार को योजना का लाभ मिलेगा।
- शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवार भी इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं।
- सरकार द्वारा दी गई राशि से पीड़ित परिवार अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर सकता है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के लिए पात्रता
- मृत व्यक्ति को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- संबंधित परिवार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना चाहिए।
- मृतक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृतक की पत्नी या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
- अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु पर, भाई, बहन, या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
- पीड़ित परिवार को 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर निधन दुर्घटना के कारण हुआ है, तो FIR की फोटो कॉपी।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले, सामाजिक न्याय एवं प्रावधान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट का होम पेज खुलने पर, दायें ओर के मेन्यू में सामाजिक सहायता पर क्लिक करें।
- अब आपको सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की एक सूची दिखाई देगी।
- आपको योजना की सूची में से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करने से आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल के रूप में दिखाई देगा।
- इस आवेदन फॉर्म को Save करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
- आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें।
- यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो आवेदन फॉर्म को नगर निगम/नगर पालिका में जमा करें।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय में जमा करें।
- इस प्रकार आपकी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।