मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना -कोरोना वायरस महामारी के चलते हजारों नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, जिससे कई बच्चे अनाथ हो गए। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोया है। इस लेख में, हम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से संबंधित सभी पहलू, जैसे कि यह क्या है, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। यदि आप मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया इसे अंत तक पढ़ें।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2025
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ है। इस योजना में बच्चों को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता उन्हें 21 वर्ष की आयु तक मिलेगी, जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। पैसे को बच्चों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों के पास एक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि आर्थिक समस्या के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्दी आवेदन करें।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2025 की मुख्य बातें
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
आरंभकर्ता | उत्तराखंड सरकार |
लाभार्थी | वे बच्चे जिनके माता-पिता ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। |
उद्देश्य | बच्चों को भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
सरकारी वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2025 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आर्थिक सहायता | ₹3000 प्रति माह |
सरकारी नौकरी में कोटा | 5% |
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा
सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों से माता-पिता की मृत्यु होने पर भी बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इससे उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा जिनके माता-पिता की कोविड परीक्षण से पहले ही मृत्यु हो गई थी। यह सुविधा जन्म से 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी।
मार्च 2024 से मार्च 2024 तक कुल 2347 बच्चों का चयन किया गया है। इनमें से विभिन्न जिलों में बच्चों का चयन किया गया है, जिनकी सत्यापन प्रक्रिया अभी चल रही है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शासनादेश जारी हो चुका है
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से कोरोना वायरस के समय अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करनी है। यह प्रस्ताव 9 जून 2024 को कैबिनेट में पास हो चुका है। इसके बाद 13 जून 2024 को इस योजना का शासनादेश जारी किया गया। यह योजना 1 मार्च से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इसके बाद के समय में कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक लाभ मिलेगा।
इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा जिनके माता या पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। इसके अलावा, बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल एवं अचल संपत्ति आदि का संरक्षण भी इस योजना के माध्यम से किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का कार्यान्वयन
- बच्चों का चयन नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
- नोडल अधिकारियों को हर लाभार्थी तक सहायता पंहुचाने का सुनिश्चित करना होगा।
- पंचायती राज संस्थान, पंचायत समिति, और बाल संरक्षण जैसे निकाय बच्चों के चयन में मदद करेंगे।
- सभी पात्र बच्चों की सूची तैयार की जाएगी।
- सूची तैयार होने के बाद नोडल अधिकारी के माध्यम से सभी पात्र बच्चों को लाभ मिलेगा।
- सभी जरूरी दस्तावेज समय पर तैयार होने होंगे।
- सभी पात्र बच्चों का रिकॉर्ड तहसील स्तर पर भी रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोया है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को हर माह ₹3000 दिए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2025 के लाभ और विशेषताएं
- यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है।
- योजना के अंतर्गत उन बच्चों की आर्थिक मदद की जाएगी जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता खोए हैं।
- हर माह ₹3000 का भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा।
- धनराशि का ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा और रोजगार में भी सहायता की जाएगी।
- सरकारी नौकरी के लिए 5% तक का कोटा उपलब्ध कराया जाएगा।
- बच्चे की संपत्ति के अधिकार को उनके वयस्क होने तक सुरक्षित रखा जाएगा।
- जिला अधिकारी इसे प्रबंधित करेंगे।
- बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बैंक में खाता होना आवश्यक है।
- माता-पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- पहले, उत्तराखंड सरकार के वूमन एंपावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- हॉम पेज पर रिसेंट अपडेट्स पर क्लिक करें।
- अब मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु आवेदन पत्र पर क्लिक करें।
- फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
- फॉर्म में नियम के अनुसार सभी जानकारी भरें, जैसे बच्चे का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर आदि।
- सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।
- इस तरह आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।