मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है जो राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना और रोजगा के अवसरों में वृद्धि को समर्पित है। उद्योगों की स्थापना हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कोलेटरल सिक्योरिटी और मार्जि न मनी के समस्या का निराकरण इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के साथ ऋण पर एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई 25 हजार रूपये की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
About Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
यह योजना उन युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है, जो बेरोजगार हैं और अपनी खुद की व्यवसायिक योजना को धरातल पर उतारना चाहते हैं। इससे राज्य में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी।
Short Summary of the Mukhyamantri Udyami Yojana List
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
राज्य | बिहार |
लक्ष्य | बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना |
वित्तीय सहायता | 10 लाख रुपये तक (5 लाख अनुदान, 5 लाख ब्याजमुक्त ऋण) |
पात्रता | बिहार का निवासी, 18-50 वर्ष की आयु, न्यूनतम 12वीं पास |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग |
ऋण वापसी अवधि | 7 वर्षों में ऋण चुकाना |
प्रशिक्षण | व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन (आधिकारिक वेबसाइट पर) |
आधिकारिक वेबसाईट | https://udyami.bihar.gov.in |
पात्रता :-
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना:- इस योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत केवल अति पिछड़ा
- वर्ग (BC-01) के पुरूष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: इस योजनान्तर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरूष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
दस्तावेज / कागजात :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज / कागजात निम्न है :-
- मैट्रिक उतीर्णता का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।
- इन्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण-पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)।
- आवेदक का Live फोटोग्राफ।
- आवेदक का हस्ताक्षर।
वित्तीय सहायता :-
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किये गये परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम रु० 10.00 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिसमें कुल परियोजना का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 लाख तक अनुदान तथा
- शेष 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण (युवा उद्यमी योजना के मामले में 1 प्रतिशत का ब्याज के साथ) के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डी०पी०आर० के अनुरूप किया जाएगा।
Mukhyamantri Udyami Yojana के ली आवेदन करने / चयन की प्रक्रिया :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं चयन की प्रक्रिया निम्न है :-
- उद्यमी पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
- निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरूद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदनों का प्रारंभिक रूप से चयन किया जायेगा।
- प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कम्प्यूटराज्ड रेण्डमाईजेशन पद्धति से किया जायेगा।
- प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी की जायेगी।
- स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा।
Mukhyamantri Udyami Yojana List PDF
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फोन नंबर: 0612-2233067
ईमेल: dtd-cell-ic-bih@gov.in