ग्रामीण कामगार सेतु योजना 2025 – kamgarsetu.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

ग्रामीण कामगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 8 जुलाई 2024 को की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं, फेरीवालों, रिक्शा चालकों और अन्य छोटे श्रमिकों को फायदा पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 10,000 रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान करेगी। इस लेख में, हम आपको ग्रामीण कामगार सेतु योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि बताएंगे। कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें ताकि आप योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

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ग्रामीण कामगार सेतु योजना – kamgarsetu.mp.gov.in

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिकों को नए व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करेगा। गरीब वर्ग के ग्रामीण श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडरों को कम लागत वाले उपकरण जैसे कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक लाभार्थियों को कामगार सेतु पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

स्वनिधि योजना

ग्रामीण कामगार सेतु योजना का परिचय

योजना का नाम ग्रामीण कामगार सेतु योजना
शुरू करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी
लॉन्च की तारीख 8 जुलाई 2024
लाभार्थी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर
उद्देश्य लोन उपलब्ध कराना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट kamgarsetu.mp.gov.in

ग्रामीण कामगार सेतु योजना का उद्देश्य

भारत में कोविड-19 महामारी का संकट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अनेक लोगों का रोजगार बंद हो गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण कामगार सेतु योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रवासी श्रमिकों को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण देने की सुविधा प्रदान कर रही है, जिससे वे रोजगार पुनः शुरू कर सकें।

रोजगार सेतु योजना

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का कार्यान्वयन

ग्रामीण कामगार सेतु योजना के तहत ऋण की राशि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। आवेदकों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर लोन मंजूर किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को संचालन के लिए जिम्मेदारी दी गई है ताकि उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान की जा सके। नोडल अधिकारी के रूप में कलेक्टर की नियुक्ति की गई है। सभी इच्छुक स्ट्रीट वेंडर खुद भी आवेदन कर सकते हैं।

आंकड़े

कुल पंजीकृत 1415435
कुल सत्यापित 881946
कुल स्वीकृत 785180
कुल जारी प्रमाण पत्र 642212

ग्रामीण कामगार सेतु योजना का कार्यान्वयन

पंजीकरण करने के 30 दिन के भीतर लोन की मंजूरी दी जाएगी। इस योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी शामिल किया गया है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो योजनाओं की निगरानी करेगा। आवेदक ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम के लाभ

  • इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा।
  • सरकार द्वारा 10,000 रूपये का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कवर की जाएगी।
  • उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत ग्रामीण पथ-विक्रेताओं को भी अब बैंकों से 10,000 की कार्यशील पूंजी मिलेगी।

ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लाभार्थी

  • हेयर ड्रेसर
  • ठेला खींचने वाला
  • साइकिल रिक्शा चालक
  • गुड़िया बनाने वाले
  • साइकिल और मोटरसाइकिल यांत्रिकी
  • बढ़ई
  • ग्रामीण कारीगर
  • बुनकर
  • कपड़े धोने वाले व्यक्ति
  • दर्जी
  • आइसक्रीम रेहड़ी वाले
  • फल विक्रेता
  • समोसा और कचौरी बेचने वाले
  • मुर्गी और अंडे बेचने वाले व्यक्ति
  • गृहणियों से संबंधित मजदूर
  • सड़क विक्रेता
  • रेड़ी वाले फेरीवाले
  • रिक्शा चालक
  • अन्य छोटे श्रमिक

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ग्रामीण कामगार सेतु योजना के दस्तावेज़ (पात्रता)

  • आवेदक को मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • केवल स्ट्रीट वेंडर्स पात्र होंगे।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं।
  • शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई पाबंदी नहीं है।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “पंजीकरण करें” के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें।
  • ओटीपी प्राप्त करें के लिंक पर क्लिक करें।
  • ओटीपी दर्ज करें।
  • अपने जिले और विकासखंड का चयन करें।
  • सबमिट करें के बटन पर क्लिक करें।
  • यदि मोबाइल नंबर बदलना है, तो रिसेट के बटन पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • चेक बॉक्स में टिक करें।
  • ओटीपी डालें।
  • आपका ईकेवाईसी सत्यापन सफल हो जाएगा।
  • आधार के विवरण की पुष्टि करें।
  • नेक्स्ट पर क्लिक करें।
  • सभी जानकारी की पुष्टि कर “सबमिट” पर क्लिक करें।
  • आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें रेफरेंस नंबर होगा।

ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • लॉगिन के लिंक पर क्लिक करें।
  • यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।
  • लॉगिन पर क्लिक करें।

आवेदन को अपडेट करने की प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • “अपडेट करें” लिंक पर क्लिक करें।
  • मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • ओटीपी प्राप्त करें।
  • ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें।
  • आवेदन फॉर्म को संपादित करें।

डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक करें।

उपयोगकर्ता पुस्तिका देखने की प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिंक पर क्लिक करें।

उपयोगकर्ताओं के लिए निर्देश (बैंक यूजर)

  • नई उपभोक्ता आईडी बनाने के लिए kamgarsetu@gmail.com पर ईमेल करें।
  • पासवर्ड रीसेट करने के लिए kamgarsetu@gmail.com पर ईमेल करें।

महत्त्वपूर्ण संपर्क जानकारी

इस लेख में ग्रामीण कामगार सेतु योजना से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। यदि आपको कोई परेशानी होती है, तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं:

  • Helpline Number- 0755-2700800, 181