Mukhyamantri Vatsalya Yojana – कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देशभर में कई नागरिकों की मृत्यु हुई है। देश में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। उत्तराखंड के ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि। तो दोस्तो यदि आप Mukhyamantri Vatsalya Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ की गई है जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना भरण पोषण कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। यह आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana के माध्यम से सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे। यदि आप भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द आवेदन करवा लें।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री बालश्रय योजना
Key Highlights Of Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
किसने आरंभ की | उत्तराखंड सरकार |
लाभार्थी | उत्तराखंड के वे बच्चे जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। |
उद्देश्य | बच्चों को भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएग |
साल | 2024 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आर्थिक सहायता | ₹3000 |
सरकारी नौकरी में कोटा | 5% |
बढ़ाया जाएगा Mukhyamantri Vatsalya Yojana का दायरा
सरकार द्वारा योजना का दायरा भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों से माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर भी मु Mukhyamantri Vatsalya Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कुछ व्यक्तियों की कोविड जांच कराने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। इस स्थिति में ऐसे बच्चे जो कोरोनाकाल में अनाथ हुए हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मार्च 2024से मार्च 2024तक कुल 2347 बच्चों का चयन किया गया है। इन सभी बच्चों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। देहरादून में 561 बच्चो का चयन किया गया है जबकि टिहरी गढ़वाल में 249, उधमसिंह नगर में 242, हरिद्वार में 230, पौड़ी गड़वाल में 213, नैनीताल में 185, उत्तरकाशी में 120 बच्चे चिन्हित गए हैं। अन्य जिलों में भी कई बच्चों का चयन किया गया है जिनकी सत्यापन प्रक्रिया अभी चल रही है।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana का शासनादेश हुआ जारी
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। 9 जून 2024को इस योजना का कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। जिसके उपरांत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 जून 2024को इस योजना का शासनादेश जारी किया जा चुका है। Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024 को 1 मार्च 2024से 31 मार्च 2024तक लागू किया जाएगा। जिसमें मार्च 2024के बाद कोरोना वायरस संक्रमण एवं अन्य बीमारियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता में से किसी एक या फिर संरक्षक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। इसके अलावा सभी प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति आदि का संरक्षण भी इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। राजपाल की ओर से भी इस योजना की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जल्द इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का कार्यान्वयन
- वह सभी बच्चे जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के पात्र हैं उनको चुनने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी।
- नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक लाभार्थी बच्चे को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- क्षेत्र में पंचायती राज संस्थान, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तरीय, बाल संरक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षा गढ़ आदि नोडल अधिकारी का अपने क्षेत्र में बच्चों का चयन करने में सहयोग करेंगे।
- सभी पात्र बच्चों की सूची तैयार की जाएगी।
- सूची तैयार होने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा सभी पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- नोडल अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज समय से तैयार कर लिए जाएं।
- सभी पात्र बच्चों की सूची का रिकॉर्ड तहसील स्तर पर भी जमा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Vatsalya Yojana को प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ किया गया है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सकें। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Vatsalya Yojana की वजह से अब प्रदेश के बच्चों को अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई हो।
- इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह ₹3000 की आर्थिक सहायता बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी।
- Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
- इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी।
- सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 5% का कोटा भी रखा जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत बच्चे की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चे के वयस्क होने तक किसी को भी नहीं दिया जाएगा।
- इस बात की जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला अधिकारी को दी जाएगी।
- इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई हो।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको वुमन एंपावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको रिसेंट अपडेट्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक होगा।
- अब आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालना होगा।
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि बच्चे का नाम, जन्मतिथि, धर्म, जाति, आधार कार्ड नंबर, स्थानीय पता, वर्तमान पता, शैक्षिक योग्यता विद्यालय का नाम आदि दर्ज करना होगी।
- इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस जो से अटैच करना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।